हिमाचल निकाय चुनाव: शिमला, कांगड़ा और ऊना के चार निकायों में वार्ड परिसीमन शुरू, अधिसूचना जारी
Ward delimitation begins in four bodies of Shimla,
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शिमला, कांगड़ा और ऊना जिलों के चार शहरी निकायों में वार्ड परिसीमन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिमला जिले के नगर परिषद रोहड़ू और नगर पंचायत नारकंडा, कांगड़ा जिले की नगर पंचायत बीड़ तथा ऊना जिले के नगर निगम ऊना में परिसीमन की प्रक्रिया लागू होगी।
इनमें रोहड़ू और नारकंडा में हाल ही में नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जबकि बीड़ को नई नगार पंचायत बनाया गया है। इससे प्रदेश में दस पंचायतों के क्षेत्र शामिल हुए हैं। इन पंचायतों के वार्डों का परिसीमन अब दोबारा से होगा।
6 अप्रैल तक होगा आरक्षण रोस्टर
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अब संबंधित नगर निकायों में वार्डों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और 6 अप्रैल तक वार्डों का आरक्षण तय होगा।
19 मार्च तक आपत्तियां और सुझाव दे सकेंगे
अधिसूचना के अनुसार 12 मार्च को वार्ड परिसीमन का प्रारूप प्रस्ताव प्रकाशित किया गया है। इसके बाद संबंधित नगर क्षेत्रों के निवासी 19 मार्च तक आपत्तियां और सुझाव दे सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निपटारा संबंधित जिलों के उपायुक्त 23 मार्च तक करेंगे।
यदि उपायुक्त के आदेश से कोई असंतुष्ट होता है तो वह सात दिन के भीतर संबंधित मंडलायुक्त के पास अपील कर सकता है। मंडलायुक्त को इन अपीलों का निपटारा 1 अप्रैल तक करना होगा।
परिसीमन कार्यक्रम का ये रहेगा शेड्यूल
- 12 मार्च वार्ड परिसीमन का प्रारूप प्रस्ताव प्रकाशित
- 19 मार्च तक आम लोग दे सकेंगे आपत्तियां व सुझाव
- 23 मार्च तक उपायुक्त करेंगे आपत्तियों का निपटारा
- 7 दिन के भीतर उपायुक्त के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के पास अपील
- 1 अप्रैल तक मंडलायुक्त द्वारा अपीलों का निपटारा
- 2 अप्रैल तक अंतिम परिसीमन आदेश जारी
- 6 अप्रैल तक वार्डों का आरक्षण तय अंतिम आरक्षण रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी